शुल्क संरचना एवं नियम

स्ववित्त पोषित ढाँचा: स्नातक पाठ्यक्रमों का वार्षिक शुल्क उत्तर प्रदेश में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों हेतु शासनादेश (G.O.) द्वारा निर्धारित दो-किश्त अनुसूची के अनुसार देय है।

विश्वविद्यालय नामांकन प्रक्रिया (Enrollment)

अनिवार्य प्रक्रिया

महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाली छात्रा को विश्वविद्यालय में नामांकित होने के लिए प्रवेश शुल्क जमा करते समय नामांकन आवेदन-पत्र भरना आवश्यक है।

मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (T.C.)

नामांकन आवेदन-पत्र के साथ छात्रा को अपनी पूर्व शिक्षण संस्था से प्राप्त स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (T.C.) की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

दो-किश्त शुल्क अनुसूची

किश्त 1

प्रथम किश्त (प्रवेश समय)

प्रवेश प्रक्रिया के समय देय

  • प्रथम 6 माह का शिक्षण शुल्क
  • विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क
  • विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क

किश्त 2

द्वितीय किश्त (सत्र मध्य)

जनवरी माह में देय

  • द्वितीय 6 माह का शिक्षण शुल्क
  • शासन/विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किसी भी शुल्क वृद्धि का अंतर

शुल्क संबंधी नियम एवं शर्तें

रसीद की प्रतिलिपि एवं शुल्क वापसी

रसीद की द्वितीय प्रतिलिपि (Duplicate Receipt)

रु० 10.00 (दस रुपये)

शुल्क रसीद की मूल प्रति खो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर कार्यालय से दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु छात्रा को दस रुपये शुल्क जमा करना होगा।

शुल्क वापसी नीति (Non-Refundable Policy)

अप्रतिदेय शुल्क

यदि कोई छात्रा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद सत्रान्त के पूर्व महाविद्यालय छोड़ती है तो उसका जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।